फिल्म प्रोड्यूसर को मिली अग्रिम जमानत, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, अदालत ने दिया रिहाई का आदेश
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ‘तड़का लव इन कुकिंग’ फिल्म बनाने वाली फिल्म ‘रिवाल्वर’ आई एन सी बुरोवा मुंबई के मैनेजर समीर मित्र को बड़ी राहत दी है। इलाहबाद उच्च न्यायालय ने समीर अख्तर को समकक्ष पूर्व जनरलों के विचार दिए हैं। सादा कोर्ट ने बिल्डर के समय रिक्शा चलाने का आदेश दिया है। इनके खिलाफ़ कैंट वाराणसी के रणविजय सिंह ने स्मारक दर्ज कराया है।
तड़का लव इन कुकिंग फिल्म बनाने वाली मूवी स्टॉक आई एन सी ब्यूरोवा मुंबई के मैनेजर समीर मित्र के खिलाफ कैंट वाराणसी के रणवीर सिंह ने 2.11 करोड अरेस्टमेंट फीस न लीज जारी चेक का एनाडर होने के आरोप में रेजिडेंट दर्ज किया है। जिस पर पुलिस ने पेंसिल भी डाल दी है।याची का कहना था कि फिल्म रिलीज हो गई है। सादा ही समय-समय पर चेक से भुगतान किया जाता है।
चेक बाउंस का मामला है
मेन्स का कहना था कि याची ने जांच के नाम पर पैसा और मकान लिया। मेन्स का कहना है कि फिल्म बनी ही नहीं, कोई फायदा नहीं दिया। मेन्स ने ये भी बताया कि जो नीचे चेक करें उनमें से कुछ बाउंस हो गए हैं। याची का कहना था कि उसने कुल तीन करोड़ 22 लाख 70 हजार रुपये का भुगतान किया है। इस पर अदालत ने कहा कि याची पूर्वज जमानतदार का हकदार है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस कृष्ण पहल की सिंगल बेंच ने तड़का लव इन कुकिंग फिल्म मूवी मूवी कॉमर्स आई एन सी ब्यूरोवा मुंबई के मैनेजर समीर दीक्षित के केस में सुनवाई करते हुए उन्हें अलग-अलग वारंट दिए हैं। कोर्ट ने बिल्डर्स के टाइम रिक्शा चलाने का आदेश दिया है। इनके विरुद्ध वाराणसी में केस दर्ज है। समीर मित्र ने रणविजय सिंह इनवेस्टमेंट के नाम पर आवेदन पत्र दाखिल किया, जिस पर उन्होंने पैसा लगाया। वाराणसी कैंट में इन केसों के विरुद्ध दर्ज अभिलेख हैं।
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