‘चुनाव खत्म अब जेल में रखने की जरूरत नहीं’, अरविंद केजरीवाल की जमानत पर बोले कपिल सिब्बल
![Arvind Kejriwal Bail Senior Advocate Kapil Sibal Congratulate Delhi CM and says elections are over no need to keep him in jail Arvind Kejriwal Bail: ‘चुनाव खत्म अब जेल में रखने की जरूरत नहीं’, अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कपिल सिब्बल का रिएक्शन](https://amtnews24.com/wp-content/uploads/2024/06/‘चुनाव-खत्म-अब-जेल-में-रखने-की-जरूरत-नहीं-अरविंद.jpg)
अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कपिल सिब्बल: दिल्ली पेट्रोलियम नीति में कथित घोटालेबाज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। समकालीन लेकर राजनीति जगत की ओर से मित्रवत गुरु आ रहे हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के समाजवादी और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अब चुनाव ख़त्म हो चुका है और उन्हें जेल में रखने की ज़रूरत नहीं है।
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में रेडियो) पर अरविंद केजरीवाल को बधाई देते हुए कहा, “बधाई हो।” सर्जक को ज़मानत मिल गयी। बहुत समय से काम था. अभियोजन पक्ष के अनुसार अब चुनाव समाप्त हो चुका है, इसलिए उन्हें जेल में रखना कोई आवश्यकता नहीं है! न्याय वितरण प्रणाली अनुचित रही है!”
बधाई हो
केजरीवाल को जमानत मिल गई
लंबे समय से अपेक्षित
अभियोजन पक्ष के दृष्टिकोण से अब जब चुनाव समाप्त हो गए हैं तो उन्हें जेल में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है!
न्याय वितरण प्रणाली अनुचित रही है!
– कपिल सिब्बल (@KapilSibal) 20 जून 2024
आम आदमी पार्टी ने क्या कहा?
वहीं, आम आदमी पार्टी (आप) की नेता आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत मुलाकात को ‘सत्यमेव जयते’ कहा। 21 मार्च को फ्रैंचाइज़ी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी सरकारी नौकरी से जुड़े धन शोधन के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। इस नीति को अब रद्द कर दिया गया है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘सत्यमेव जयते’। आम आदमी पार्टी ने कहा कि सत्य का अपमान नहीं किया जा सकता, केवल निंदा की जा सकती है।
‘सत्य की हार नहीं होती’
पार्टी ने ‘एक्स’ पर कहा, ”सत्य चिंता हो सकती है, हार नहीं हो सकती. बीजेपी के एमडी के सिद्धांतों को ख़ारिज करते हुए कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ज़मानत दे दी है।” कोर्ट ने ‘आप’ नेता को एक लाख रुपये की निजी मुचलके पर राहत दी। कोर्ट ने 48 घंटे के पहले आदेश दिया कि आधार पर रोक लगाने के आदेश को भी खारिज कर दिया जाए।
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