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7 साल की सजा होने के बाद भी नहीं रद्द होगी सपा विधायक की सदस्यता? वकील ने चला बड़ा दांव


<पी शैली="पाठ-संरेखण: औचित्य सिद्ध करें;"यूपी न्यूज: कानून के शिकंजे में फंसे कानपुर के समाजवादी पार्टी के नेता हाजी अनुपातिक कोर्ट ने 7 जून को 7 साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद सम्मिलन में चर्चा तेज हो गई थी कि अब कानपुर के सपा विधायकों के प्रमुख खतरे में आ गया है और निश्चित रूप से यह सीट पर जमा हो जाएगी। लेकिन इस वकील ने एक ऐसे कानूनी मुकदमे का खुलासा किया है जिसमें इस बात पर चर्चा की गई है कि इस सीट पर मौलाना का कब्जा बाक़ी बस्ती है।

7 नवंबर 2022 को हुई कानपूर के जाज टाउन हाउस में एक फैक्ट्री में एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई। हालांकि विधायक की इस सजा में बीजेपी को फायदा होने की बात जरूर कही गई है क्योंकि इस सीट पर होने वाले विधानसभा में बीजेपी को अपना कब्जा करने का इरादा बनाया गया है।

विधायक की सजा का आदेश यूपी विधानसभा अध्यक्ष के पास भेजा जा रहा है और जल्द ही इस सीसा विधानसभा सीट को खाली करने की प्रक्रिया भी जारी है, जिसमें इस सीट पर चुनाव हो मित्र। लेकिन अभी तक सीट खाली होने की बात सामने नहीं आ रही है और न ही इस सीट पर होने वाले चुनाव की चर्चा बढ़ रही है।

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क्या बोले नेता के वकील?
सियासी हलचल और नेता की जल्द ही जाने वाली सीट की खबर पर वकील शिवाकांत मठ ने अभी भी एक कानूनी संजीवनी होने की बात कही है जो इस सीट के नेता के पास है को जाने से बचाया जा सकता है. वकील की सलाह तो वो नेता के इस वकील की अपील ऊपरी अदालत में जाएगी। लेकिन अपील के साथ ही कानून में कुछ ऐसे नतीजे सामने आ गए हैं, जिनमें कुछ ऐसे मामले भी शामिल हैं, जिनमें कुछ संवैधानिक प्रावधानों का लाभ मिलता है और अब वैधानिक प्रावधानों के लिए वैधानिक प्रस्ताव पेश किया जा सकता है।  

वकील का कहना है कि आज की वो हाई कोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट के सभी विधायकों को 7 साल की सजा पर स्टे लेने की प्रक्रिया कर रहे हैं। इसकी कार्यवाही में 15 दिन का समय लगा, जिसके बाद उनसे अपेक्षा की गई कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया तो दोषी जीवित रहेंगे। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि बीजेपी नेता राम शंकर कठेरिया पर भी एक मामले के तहत आरोप तय किये गये थे. लेकिन उनके वकील ने भी उन्हें सजा दे दी, जिसके बाद उनके विधायक को बर्खास्त कर दिया गया।


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