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तोशाखाना मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी इमरान खान को नहीं मिली राहत, शीर्ष अदालत ने लौटाई याचिका

इमरान खान: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तोशा खाना मामले में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने इमरान खान की याचिका वापस लौटा दी है। पाकिस्तान स्थित जियो न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की है।

रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के शीर्ष अदालत के कार्यालय ने इमरान खान की अपील पर प्रबल दावेदार है। सुप्रीम ने कहा कि अपील से जुड़े दस्तावेजी सामान हैं। इसमें कहा गया है कि सभी आधारभूत संरचना के साथ छह जनवरी को अपील संरचना की जा सकती है। पीटीआई संस्थापक के वकील सरदार लतीफ खोसा ने अपील संरचना के तहत संविधान की विशिष्टता 185 के तहत रखी थी।

तोशा खाना मामले में खान को सजा सुनाई गई थी

पूर्व प्रधान मंत्री को 5 अगस्त, 2023 को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) हुमायूँ दिलावर को तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई और 100,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। सुनवाई के दौरान जज ने खान को तोशा खाना मामले में दोषी पाया था। इस दौरान खान को पांच साल तक किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

चुनावी लड़ाई का प्रयास इमरान खान

ट्रस्ट के संस्थापक ने शनिवार को आगामी आम चुनाव के लिए सिद्धि को पलटने के मामले में अपने प्रयास के तहत तोशाखाना मामले में इब्राहिम हाई कोर्ट (एआईबीसी) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक दस्तावेज दाखिल करने का आदेश दिया था। इससे पहले इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आइसीसी) ने तोशाखाना मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को निलंबित करने की मांग करने वाली पार्टी राष्ट्रपति की याचिका खारिज कर दी थी।

आईएफसी के जजमेंट के खिलाफ़ बिल्डिंग की फाइल

नई फाइल में खान ने आईएचसी के जजमेंट पर रोक लगाने का आरोप लगाया और कहा कि तोशा खाना मामले में उनकी सजा पहले ही निलंबित कर दी गई थी। बता दें कि इमरान खान को सरकारी वकील के तोहफों पर धोखाधड़ी का आरोप लगा था। ये तोहफे इमरान खान विदेश दौरों पर मिले थे.

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